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बेटी है अनमोल योजना

दिनांक : 12/11/2018 - | सेक्टर: महिला एवं शिशु कल्याण

लाभार्थी:

दो बच्चीयों के माता पिता गरीवी रेखा से नीचे आते हैं

लाभ:

हिमाचल सरकार गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे रहने वाले परिवार में पैदा हुई दो बेटियों के जन्म के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। बेटी की शिक्षा के लिए कक्षा 1 से कक्षा 12 तक छात्रवृत्ति भी दी जाती है। आवेदक परिवार हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए और बीपीएल सूची में पंजीकृत होना चाहिए। 18 साल से पहले लड़की की शादी नहीं हुई है। लड़की के जन्म के बाद, लड़की के नाम पर 10 हजार रुपये का एफडी बनाया जाता है, जिसका राशि 18 साल के पूरा होने के बाद नामित लड़की के खाते में जमा होती है। शिक्षा के लिए 1500 छात्रवृत्तियां भी प्रदान की जाती हैं।

आवेदन कैसे करें

बेटी के जन्म पर अभिभावक को निर्धारित प्रारूप में बाल विकास परियोजना अधिकारी के नाम आवेदन करना होगा।

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