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बलात्कार से पीड़ित महिलाओं हेतु वितीय सहायता

दिनांक : 12/11/2018 - | सेक्टर: महिला एवं शिशु कल्याण

लाभार्थी:

बलात्कार पीड़ित महिलाएं

लाभ:

इस योजना के अन्तर्गत बलात्कार से पीड़ित महिलाओं को तीन किश्तों में मु0 75,000/- रु0 तक की सहायता देने का प्रावधान है । प्रथम किश्त प्राथमिकी सूचना रिर्पोट, मेडिकल रिर्पोट एंव प्रारम्भिक अन्वेषण उपरान्त दी जाती है । दूसरी किश्त सहायता सेवाओं हेतु दी जाती है । तीसरी किश्त गवाही पूर्ण होने या एक बर्ष उपरान्त प्रदान की जाती है ।

आवेदन कैसे करें

आवेदक जिला कार्यक्रम कार्यालय में आवेदन हेतु संपर्क कर सकता है

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