उद्यान विकास योजना
लाभार्थी:
व्यक्तिगत बाग की स्थापना करने के लिए 50% अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / आई.आर.डी.पी. बागवानो के लिए 50 प्रतिशत, लघु किसानों के लिए 25 प्रतिशत /, सीमांत बागवान किसानों के लिए33.33 प्रतिशत और जिसकी अधिकतम सीमा रु. 3000 / - है, उद्यान कुन्ज की स्थापना: संयुक्त बाड, पौध संरक्षण उपकरण एवं सिंचाई की सुविधा के लिए% अनुसूचित जाति से सबंधित बागवानो के लिए 75 प्रतिशत, लघु एवं सीमांत और पिछड़े क्षेत्र से सम्बंधित बागवानो के लिए भूमि विकास, फल पौधों का रोपण, बगीचे के प्रबंधन के लिए क्रियाए. 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति/ पिछड़े क्षेत्र से सम्बंधित बागवानो के लिए. 50 प्रतिशत लघु किसानों/ बागवानो के लिए. 25 प्रतिशत सीमांत किसानों/ बागवानो के लिए. 33.33 प्रतिशत (अधिकतम सीमा 18000 रु. प्रति 2 हेक्टेयर/ 36,000 रु. प्रति 4 हेक्टेयर )
लाभ:
क) पंजीकृत निजी और सरकारी फल पौधशालाओं प्रमुख फल पौध सामग्री की आपूर्ति, ख) उद्यान सामग्री की आपूर्ति , ग) नए बगीचे की स्थापना (व्यक्तिगत या सामुहिक उद्यान के रूप में)
आवेदन कैसे करें
योग्य व्यक्ति निर्धारित फॉर्म पर आवेदन कर सकता है और सम्बंधित बिभाग में संपर्क कर सकता है |
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