गृह निर्माण हेतु अनुदान योजना
| सेक्टर: कल्याण बिभाग
लाभार्थी:
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष रूप से अक्षम, विधवा, अल्पसंख्यक वर्ग से सम्बधित हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी जिनकी वार्षिक आय 35,000/-रू0 से अधिक न हो तथा जिनके नाम राजस्व रिकार्ड में मकान बनाने हेतु भूमि उपलब्ध हो ।
लाभ:
गृहहीन परिवार मकान बनाने हेतु इस योजना का लाभ उठा सकते हैं ।
आवेदन कैसे करें
पात्र व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर सकता है, जिसके साथ बार्षिक आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, हिमाचली प्रमाण पत्र, जिस भूमि पर मकान बनाना प्रस्तावित है की जमाबंदी नक़ल व ततीमा, पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र कि पूर्व मे किसी अन्य योजना से मकान बनाने हेतु सहायता प्राप्त नहीं की है, प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
देखें (178 KB)